इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट
एनएसई ने इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस और रिसर्च को बढ़ावा देने, इन्वेस्टरों के स्वीकृत क्लेम्स को पूरा करने के लिए डिफ़ॉल्टर की असेट पर्याप्त नहीं होने की पोज़िशन में इन्वेस्टरों को मुआवजा देने के उद्देश्य से एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फण्ड की स्थापना की है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फण्ड को इस पर्पज़ के लिए बनाए गए रजिस्टर्ड ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट का मॅनेजमेंट न्यासियों द्वारा किया जाता है जिसमें पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव, इन्वेस्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, बोर्ड के मेंबर और एक्सचेंज के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं।
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट, मेंबर और कोर सेटलमेंट गारंटी फंड कमिटी (पूर्व में डिफॉल्टर्स कमिटी) की सिफारिशों के बेस पर, इन्वेस्टर को डिफॉल्टर्स के अकाउंट में अपर्याप्त पाए जाने वाले फंड्स की लिमिट तक दावे के एडमिटेड वॅल्यु को पूरा करने के लिए कोम्पेनसेट करता है, की अधिकतम लिमिट के अधीन? मेंबर्स के एक्स्पल्ज़न/डिफ़ॉल्ट की अनाउंसमेंट पर उत्पन्न होने वाले क्लेम्स के संबंध में प्रति डिफॉल्टर/एक्स्पेल्ड मेंबर प्रति इन्वेस्टर 25 लाख।
- सुश्री अनुराधा राव, ट्रस्टी
- सुश्री मोना भिदिन , ट्रस्टी
- श्री के नरसिम्हा मूर्ति, ट्रस्टी
- श्री सुरिंरेट वर्मा, ट्रस्टी
- सुश्री प्रिया सुब्बारमन, ट्रस्टी
आई पी एफ टी कॉर्पस
फाइनांसिअल साल | क्लेम्स पेड/प्प्रोवाइदिन ड (रु. में करोड़) | क्लोजिंग आई पी एफ टी कॉर्पस (रु. में करोड़) |
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2015-16 | 15.83 | 548.92 |
2016-17 | 17.84 | 579.76 |
2017-18 | 13.57 | 644.46 |
2018-19 | 106.21 | 619.37 |
2019-20 | 69.03 | 590.48 |
2020-21 | 552.56 | 1773.94 |
2021-22* | 534.92 | 1603.44 |
* * 30 नवंबर, 2022 तक (अलेखापरीक्षित और अनंतिम)